सुप्रीम कोर्ट ने दिया AAP को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के ऑफिस को लेकर फ़ैसला सुनाया है. आम आदमी पार्टी को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऑफिस के लिए जमीन आवंटन के लिए भूमि एंव विकास कार्यालय से सम्पर्क करें.

दरअसल हाईकोर्ट पहले ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्तिथ पार्टी ऑफिस को खाली करने का आदेश दे चुका है. आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण है. आम आदमी पार्टी केन्द्र के पास पार्टी दफ्तर के लिए आवेदन करें. कोर्ट ने भूमि एंव विकास कार्यालय को 4 हफ्तों भीतर फ़ैसला लेने को कहा है

आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो दफ़्तर खाली करने के लिए तैयार है वह राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए उन्हें ऑफिस बनाने के लिए सेंट्रल दिल्ली में जगह दी जाए. आम आदमी पार्टी पैरवी करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें बदरपुर जाने के लिए कहा गया.