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    अंतिम तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें ; जानें ITR फाइल करना क्यों जरूरी है ? न फाइल करने पर की पेनल्टी लग सकती है

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    अंतिम तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें ; जानें ITR फाइल करना क्यों जरूरी है ? न फाइल करने पर की पेनल्टी लग सकती है

    इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) क्या है?

    इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें कोई व्यक्ति या इकाई अपनी आय, खर्च, कर छूट, और कर भुगतान की जानकारी को भारत सरकार के आयकर विभाग के साथ साझा करता है। यह एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में अर्जित आय का ब्योरा होता है, जिसके आधार पर आयकर की गणना और भुगतान किया जाता है। ITR फाइल करने से सरकार को यह पता चलता है कि आपने कितनी आय अर्जित की और कितना टैक्स चुकाया या बकाया है।

    ITR फाइल करना क्यों जरूरी है ?

    ITR फाइल करना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है :

    यदि आपकी आय न्यूनतम कर योग्य सीमा (टैक्स स्लैब के आधार पर, जैसे ₹3 लाख पुरानी व्यवस्था में या ₹7 लाख नई व्यवस्था में FY 2024-25 के लिए) से अधिक है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है। ITR न फाइल करने पर पेनल्टी (₹1,000 से ₹5,000 तक) या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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    रिफंड का दावा : अगर आपने TDS (Tax Deducted at Source) या अग्रिम कर के रूप में जरूरत से ज्यादा टैक्स चुकाया है, तो ITR फाइल करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। ITR रसीद आपकी आय और टैक्स भुगतान का प्रमाण होती है, जो लोन आवेदन, वीजा प्रोसेसिंग, या सरकारी योजनाओं में जरूरी होती है।


    नुकसान का कैरी फॉरवर्ड : यदि आपने बिजनेस या निवेश में नुकसान उठाया है, तो ITR फाइल करके इसे अगले 8 वित्तीय वर्षों तक कैरी फॉर्वर्ड कर सकते हैं और भविष्य की आय के खिलाफ समायोजित कर सकते हैं। ITR फाइल करने से आपकी वित्तीय गतिविधियां पारदर्शी रहती हैं, जिससे आयकर विभाग की जांच से बचा जा सकता है।

    बचत और निवेश का रिकॉर्ड :

    ITR में आप अपनी टैक्स छूट (सेक्शन 80C, 80D आदि) का ब्योरा देते हैं, जो आपके वित्तीय प्रबंधन को व्यवस्थित रखता है।

    किसे ITR फाइल करना चाहिए ? 

    व्यक्तिगत करदाता : जिनकी कुल आय निम्नलिखित सीमा से अधिक है - कोई भी व्यक्ति जो टैक्स छूट का दावा करना चाहता है या रिफंड के लिए आवेदन करना चाहता है। अगर आपकी आय कर योग्य सीमा से कम है, तब भी ITR फाइल करना फायदेमंद हो सकता है, जैसे रिफंड के लिए या वित्तीय प्रमाण के रूप में।

    ITR फॉर्म के प्रकार

    आयकर विभाग ने विभिन्न प्रकार की आय और करदाताओं के लिए 7 प्रकार के ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं। प्रत्येक फॉर्म विशिष्ट आय स्रोतों और करदाता श्रेणियों के लिए बनाया गया है। 

    पेनल्टी : ITR न फाइल करने पर ₹1,000 (₹5 लाख से कम आय) या ₹5,000 (₹5 लाख से अधिक आय) की पेनल्टी लग सकती है।

    निष्कर्ष : ITR फाइल करना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह आपकी वित्तीय पारदर्शिता, रिफंड का दावा, और भविष्य की वित्तीय जरूरतों (जैसे लोन, वीजा) के लिए भी जरूरी है। ITR-1 से ITR-7 तक के फॉर्म विभिन्न आय स्रोतों और करदाता प्रकारों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आपकी आय कर योग्य सीमा से अधिक है, या आप रिफंड/नुकसान कैरी फॉर्वर्ड करना चाहते हैं, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है।

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